Cotpa धारा २२ : सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २२ :
सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड :
जो कोई धारा ५ के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दोषसिद्धि पर, –
(a)(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और
(b)(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा।

Leave a Reply