सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा २१ :
कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड :
(१) जो कोई धारा ४ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(२) इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचार किया जाएगा।