Cotpa धारा १८ : अभिग्रहण किए गए पैकेजों के स्वामी को अवसर देना :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १८ :
अभिग्रहण किए गए पैकेजों के स्वामी को अवसर देना :
(१) अधिहरण का न्यायनिणर्यन करने या लागत का संदाय करने का निदेश देने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है, एक लिखित सूचना न दी गई हो जिसमें उसे उन आधारों की सूचना दी गई हो जिन पर ऐसे पैकेज का अधिहरण करना प्रस्थापित है और उससे अधिहरण के विरुद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और यदि वह ऐसी वांछा करे, तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :
परन्तु जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज के अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, वहां वह पैकेज उस अवधि की समाप्ति के पश्चात उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसका अधिग्रहण किया गया था, लौटा दिया जाएगा।
(२) उपधारा (१) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के उपबंध, जहां तक सम्भव हो, उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही को लागू होंगे।

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