सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १५ :
अधिहरण के बदले खर्च का संदाय करने का विकल्प देने की शक्ति :
(१) जब कभी इस अधिनियम द्वारा सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी पैकेज का अधिहरण प्राधिकृत किया जाता है, तब उसको न्यायनिर्णयन करने वाला न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्वामी को अधिहरण के बदले में उसकी लागत का, जो अधिहृत माल के मूल्य के बराबर होगी, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा।
(२) न्यायालय द्वारा आदेशित खर्च के संदाय पर, अभिगृहीत पैकेज उस व्यक्ति को, जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे, इस शर्त पर वापस कर दिया जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का कोई वितरण, विक्रय या प्रदाय करने से पूर्व ऐसे प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन सम्मिलित कराएगा।