सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा १२ :
प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति :
(१) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या ओषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो विहित रीति में किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे कारखाने, भवन, कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,-
(a)(क) जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में कोई व्यापार या वाणिज्य चलाया जा रहा है या सिगरेट अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जा रहा है, या
(b)(ख) जहां सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है।
(२) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध लागू होंगे।