सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ११ :
निकोटीन और टार अंतर्वस्तु के लिए परीक्षण प्रयोगशाला :
केन्द्रीय सरकार, सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन और टार अंतर्वस्तु के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करेगी जिसे वह सरकार आवश्यक समझे।