भारत का संविधान
सातवीं अनुसूची :
(अनुच्छेद २४६)
सूची १ – संघ सूची :
१) भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य है, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्यवियोजन मे सहायक हों ।
२) नौसेना, सेना और वायुसेना ; संघ के अन्य सशस्त्र बल ।
१.(२क) संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकही या युनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व ।)
३) छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है) ।
४) नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म ।
५) आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक ।
६) परमाणु उर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्त्रोत ।
७) संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग ।
८) केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो ।
९) रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ; इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति ।
१०) विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है ।
११) राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ।
१२) संयुक्त राष्ट्र संघ ।
१३) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमो और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।
१४) विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन ।
१५) युद्ध और शांति ।
१६) वैदेशिक अधिकारिता ।
१७) नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय ।
१८) प्रत्यर्पण ।
१९) भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीचा ।
२०) भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं ।
२१) खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध ; स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध ।
२२) रेल ।
२३) ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।
२४) यंत्र नोदित जलयोनों के संबंध में ऐसे अंतरदेशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौ परिवहन जो संसंद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं ; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम ।
२५) समुद्री पोत परिवहन और नौ परिवहन, जिसके अंतर्गत ज्वारीय जल में पोत परिवहन और नौ परिवहन है ; वाणिज्यिक समुद्री बेडे के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।
२६) प्रकाशस्तंभ, जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है ।
२७) ऐसे पत्तन जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों को गठन और उनकी शक्तियां हैं ।
२८) पत्तन कंरतीन, जिसके अंतर्गत उससे संबद्ध अस्पताल है ; नाविक और समुद्रीय अस्पताल ।
२९) वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था ; विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।
३०) रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।
३१) डाक-तार; टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन ।
३२) संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी २.(***) राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए ।
३.(३३) (***)
३४) देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण ।
३५) संघ का लोक ऋृण ।
३६) करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा ।
३७) विदेशी ऋृण ।
३८) भारतीय रिजर्व बैंक ।
३९) डाकघर बचत बैंक ।
४०) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी ।
४१) विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य ; सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात ; सीमाशुल्क सीमांतो का परिनिश्चय ।
४२) अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।
४३) व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम है किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।
४४) विश्वविद्यालयों को छोडकर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।
४५) बैंककारी ।
४६) विनिमय-पत्र, चेक, बचत पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें ।
४७) बीमा ।
४८) स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार ।
४९) पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन ; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह ।
५०) बाटों और मापों के मानक नियत करना ।
५१) भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना ।
५२) वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणश की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है ।
५३) तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्त्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रालियम उत्पादन ; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रुप से ज्वलनशील हैं ।
५४) उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्, विधि द्वारा, लोक हित में समीचीन घोषित करे ।
५५) खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।
५६) उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे ।
५७) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकडना और मीन क्षेत्र ।
५८) संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण प्रदाय और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण ।
५९) अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ।
६०) प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ।
६१) संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद ।
६२) इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं, और भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था ।
६३) इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ४.(दिल्ली विश्वविद्यालय) नामों से ज्ञात संस्थांए ; ४.(अनुच्छेद ३७१ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;) संसद् द्वारा,विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था ।
६४) भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं ।
६५) संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो –
क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है ; या
ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं; या
ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं ।
६६) उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण ।
६७) ५.(संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व के ५.(घोषित) प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।
६८) भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण ; मौसम विज्ञान संगठन ।
६९) जनगणना ।
७०) संघ लोक सेवाएं ; अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग ।
७१) संघ की पेंशनें, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें ।
७२) संसद् के लिए, राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग ।
७३) संसद् सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ।
७४) संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद् की समितियों या संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।
७५) राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते ; नियंत्रक महालेखापरिक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें ।
७६) संख के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा ।
७७) उच्चतम न्यायालय का गठन, संघठन, अधिकारिता और शक्तियां (जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस ; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।
७८) उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोडकर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन ६.(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है) ; उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।
७.(७९) किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन ।)
८०) किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके ; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण ।
८१) अंतरराज्यिक प्रवजन ; अंतरराज्यिक करंतीन ।
८२) कृषि-आय से भिन्न आय पर कर ।
८३) सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है ।
८.(८४) भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क,-
क) अपरिष्कृत पैट्रोलियम ;
ख) उच्च गति डीजल ;
ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रुप से पेट्रोल के रुप में ज्ञात);
घ) प्राकृतिक गैस;
ङ) विमानन टर्बाइन र्इंधन ; और
च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।)
८५) निगम कर ।
८६) व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर ; कंपनियों की पूंजी पर कर ।
८७) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क ।
८८) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।
८९) रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर ; रेल भाडों और माल भाडों पर कर ।
९०) स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर ।
९१) विनिमय-पंत्रों, चेकों, वचनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, परिक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर ।
९.(९२)(***))
१०.(९२क) समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।)
११.(९२ख) माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषर अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।)
१२.(९२ग)(***))
९३) इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।
९४) इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकडे ।
९५) उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ; नावधिकरण विषयक अधिकारिता ।
९६) इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।
९७) कोई अन्य विषय जो सूची २ या सूची ३ में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची उल्लिखित नहीं है ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) अतं:स्थापित ।
२. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा (१-११-१९५६ से) पहली अनुसूची या भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
३. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २६ द्वारा प्रविष्टि ३३ का लोप किया गया ।
४. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम १९७३ की धारा ४ द्वारा (१-७-१९७४ से) दिल्ली विश्वविद्यालय और के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
५. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २७ द्वारा संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित के स्थान पर (१-११-१९५६ से) प्रतिस्थापित ।
६. संविधान (पंद्रहवा संशोधन) अधिनियम १९६३ की धारा १२ द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंत:स्थापित ।
७. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा (१-११-१९५६ से) प्रतिस्थापित ।
८. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(क)(दो) द्वारा (१६-९-२०१६ से) प्रतिस्थापित ।
९. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(क)(दो) द्वारा (१६-९-२०१६ से) प्रविष्ठि ९२ का लोप किया गया ।
१०. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २ द्वारा (११-९-१९५६ से) अंत:स्थापित ।
११. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम १९८२ की धारा ५ द्वारा (२-२-१९८३ से) अंत:स्थापित ।
१२. प्रविष्टि ९२ग संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा ४ द्वारा (जो प्रवृत्त नहीं हुई) अंत:स्थापित की गई थी उसका संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(क)(दो) द्वारा (१६-९-२०१६ से) लोप किया गया ।
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सूची २ – राज्य सूची :
१) लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए १.(नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकडी या युनिट का प्रयोग) नहीं है) ।
२.(२) सूची १ की प्रविष्टि २क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है) ।)
३) ३.(***) उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक ; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया ; उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस ।
४) कारागार, सुधारालय, बौस्र्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति ; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव ।
५) स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन-बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।
६) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ; अस्पताल और औषधालय ।
७) भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं ।
८) मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय ।
९) नि:शक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता ।
१०) शव गाडना और कब्रिस्तान; शव-दाह और शमशान ।
४.(११)(***))
१२) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; ५.(संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व के ५.(घोषित) किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख ।
१३) संचार, अर्थात् सडकें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन चो सूची १ में विनिर्दिष्ट नहीं है ; नगरपलिक ट्राम; रज्जुमार्ग; अंतर्देशीय जलमार्गो के संबंध में सूची १ और सूची ३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात; यंत्र-नोदित यानों से भिन्न यान ।
१४) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है ।
१५) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
१६) कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण ।
१७) सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति ।
१८) भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण ; कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण ; भूमि विकास और कृषि उधार ; उपनिवेशन ।
६.(१९) (***)
२०)(***))
२१) मत्स्यिकि ।
२२) सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण ; विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा ।
२३) संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची १ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास ।
२४) सूची १ की ७.(प्रविष्टि ७ और प्रविष्टि ५२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग ।
२५) गैस और गैस-संकर्म ।
२६) सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य ।
२७) सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।
२८) बाजार और मेले ।
८.(२९) (***))
३०) साहूकारी और साहुकार; कृषि ऋृणिता से मुक्ति ।
३१) पांथशाला और पांथशालापाल ।
३२) ऐसे निगमों का, जो सूची १ में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न हैं और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन ; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियां और संगम ; सहकारी सोसाइटियां ।
३३) नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन ; सूची १ की प्रविष्टि ६० के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा; खेलकूद, मनोरंजन और आमोद ।
३४) दांव और द्यूत ।
३५) राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन ।
९.(३६) (***))
३७) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन ।
३८) राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेदन और भत्ते ।
३९) विधान सभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।
४०) राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते ।
४१) राज्य लोक सेवाएं ; राज्य लोक सेवा आयोग ।
४२) राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन ।
४३) राज्य का लोक ऋृण ।
४४) निखात निधि ।
४५) भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण है ।
४६) कृषि आय पर कर ।
४७) कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।
४८) कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क ।
४९) भूमि और भवनों पर कर ।
५०) संसद् द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर ।
५१) राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क-
क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर :
ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक ओषधियां तथा स्वापक पदार्थ,
किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं है जिनमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है ।
१०.(५२)(***)
५३) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर ।
११.(५४) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रुप से पेट्रोल के रुप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन र्इंधन और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है ।)
१२.(५५)(***))
५६) सडकों या अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर ।
५७) सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सडकों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं ।
५८) जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर ।
५९) पथकर ।
६०) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर ।
६१) प्रतिव्यक्ति कर ।
१३.(६२) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्रृहीत और संगृहीत किया जाए ।)
६३) स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची १ के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर ।
६४) इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।
६५) उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ।
६६) इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर (३-१-१९७७ से) प्रतिस्थापित।
२. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा प्रविष्टि २ के स्थान पर (३-१-१९७७ से) प्रतिस्तापित ।
३. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
४. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) प्रविष्टि ११ का लोप किया गया ।
५. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २७ द्वारा (१-११-१९५६ से) संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित प्रतिस्थापित ।
६. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) प्रविष्टि १९ और २० का लोप किया गया ।
७. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २८ द्वारा (१-११-१९५६ से) प्रतिस्थापित ।
८. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) प्रविष्टि २९ का लोप किया गया ।
९. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २८ द्वारा (१-११-१९५६ से) प्रविष्टि ३६ का लोप किया गया ।
१०. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(ख)(एक) द्वारा (१६-९-२०१६ से) प्रविष्टि ५२ का लोप किया गया ।
११. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २ द्वारा (११-९-१९५६ से) प्रतिस्थापित तथा पुन: संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(ख)(तीन) द्वारा (१६-९-२०१६ से) प्रतिस्थापित ।
१२. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-२-१९७७ से) लोप किया गया ।
१३. संविधान (एक सौ एकवां संशेधन) अधिनियम २०१६ की धारा १७(ख)(चार) द्वारा (१६-९-२०१६ से) प्रतिस्थापित ।
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सूची ३ – समवर्ती सूची :
१) दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किन्तु इसके अंतर्गत सूची १ या सूची २ में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है ।
२) दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं ।
३) किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति ।
४) बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि ३ में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।
५) विवाह और विवाह-विच्छेद ; शिशु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार ; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन ; वे सभी विषय, जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे ।
६) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण ; विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ।
७) संविदाएं, जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं है ।
८) अनुयोज्य दोष ।
९) शोधन अक्षमता और दिवाला ।
१०) न्याया और न्यासी ।
११) महाप्रशासक और शासकीय न्यासी ।
१.(११क) न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन ।)
१२) साक्ष्य और शपथ ; विधियों, लोक कायों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता ।
१३) सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते है, परिसीमा और माध्यमस्थम् ।
१४) न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है ।
१५) आहिंडन ; यायावरी और प्रव्राजी जनजातियां ।
१६) पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान हैं ।
१७) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।
१.(१७क) वन ।
१७ख) वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण ।)
१८) खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण ।
१९) अफीम के संबंध में सूची १ की प्रविष्टि ५९ के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष ।
२०) आर्थिक और सामाजिक योजना ।
१.(२०क) जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ।)
२१) वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास ।
२२) व्यापार संघ ; औद्योगिक और श्रम विवाद ।
२३) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ; नियोजन और बेकारी ।
२४) श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं ।
१.(२५) सूची १ की प्रविष्टि ६३, ६४, ६५ और ६६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं ; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।)
२६) विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां ।
२७) भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होन के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।
२८) पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं ।
२९) मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
३०) जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके-अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है ।
३१) संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन ।
३२) राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची १ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत परिवहन और नौ परिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।
२.(३३) क) जहां ससंद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रुप में,
ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं,
ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं,
घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और
ङ) कच्चे जूट का,
व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।)
१.(३३क) बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है ।)
३४) कीमत नियंत्रण ।
३५) यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्रृहीत किया जाना है ।
३६) कारखाने ।
३७) बायलर ।
३८) विद्युत ।
३९) समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।
४०) ३.(संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व के ३.(घोषित). पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।
४१) ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्यवन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए ।
४.(४२) संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण ।)
४३) किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रुप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं ।
४४) न्यायिक स्टांपों के द्वारा संग्रहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं हैं ।
४५) सूची २ या सूची ३ में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांचे और आंकडे ।
४६) उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ।
४७) इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं हैं ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ५७ द्वारा (३-१-१९७७ से) अंत:स्थापित ।
२. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम १९५४ की धारा २ द्वारा (२२-२-१९५५ से) प्रतिस्थापित ।
३. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २७ द्वारा संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन घोषित के स्थान पर (१-११-१९५६ से) प्रतिस्थापित ।
४. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २६ द्वारा (१-११-१९५६ से) प्रतिस्थापित ।