भारत का संविधान
परिशिष्ट २ :
१.(संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश २०१९)
सी.ओ. २७२
संविधान के अनुच्छेद ३७० के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते है :-
१.(१) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश २०१९ है ।
(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश १९५४ का अधिक्रमण करेगा ।
२. समय-समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे जिन अपवदों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे वे निम्न प्रकार होंगे :-
अनुच्छेद ३६७ में निम्नलिखित खंड जोडा जाएगा, अर्थात् :-
(४) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए –
क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा;
ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रुप से पदासीन राज्य की मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे है, के रुप में तत्स्थानिक रुप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा ।
ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा; तथा
घ) इस संविधान के अनुच्छेद ३७० के परंतुक में खंड (२) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधान सभा पढा जाएगा ।)
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१. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना सं० सा.का.नि. ५५१ (अ), तारीख ५ अगस्त २०१९ द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, खंड ३, उपखंड (१) में प्रकाशित ।