भारत का संविधान
अनुच्छेद ९ :
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना ।
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।