Constitution अनुच्छेद ९९ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान
कार्य संचालन
अनुच्छेद ९९ :
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

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