Constitution अनुच्छेद ८७ : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ८७ :
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ।
१)राष्ट्रपति, १.(लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र ) के आरंभ में १(और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में) एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद् को उसके आहवान के कारण बताएगा ।
२)प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए २.(***) उपबंध किया जाएगा ।
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१ संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ द्वारा प्रत्येक सत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२ संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ द्वारा और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप किया गया ।

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