भारत का संविधान
मंत्रिपरिषद :
अनुच्छेद ७४ :
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद् ।
१.(१) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा 🙂
२.(परंतु राष्ट्रपति मंत्रि- परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा )
२)इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ की धारा १३ द्वारा (३-१-१९७७ से ) खंड (१) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा ११ द्वारा (२०-६-१९७९ से) अंत:स्थापित ।