Constitution अनुच्छेद ६: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियोंके नागरिकता के अधिकार ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ६:
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियोंके नागरिकता के अधिकार ।
अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा-
(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित ) भारत शासन अधिनियम, १९३५ में परिभाषित भारत में जन्मा था; और
(ख) (एक)जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने १९ जुलाई, १९४८ से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है ; या
(दो)जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने १९ जुलाई, १९४८ को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :
परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहल; कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

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