भारत का संविधान
अनुच्छेद ५९ :
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें ।
१)राष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान- मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान- मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।
२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
३) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए , अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे ।