भारत का संविधान
अनुच्छेद ५८ :
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं ।
१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह –
क) भारत का नागरिक है,
ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और
ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है ।
२) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण
में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल १(***) है अथवा संघ का किसी राज्य का मंत्री है ।
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया ।