Constitution अनुच्छेद ५४ : राष्ट्रपति का निर्वाचन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ५४ :
राष्ट्रपति का निर्वाचन ।
राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें –
क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और
ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे ।
१(स्पष्टीकरण :
इस अनुच्छेद और अनुच्छेद ५५ में, राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और * पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं ।)
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१.संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९२ की धारा २ द्वारा ( १-६-१९९५ से) अंत:स्थापित ।
* पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, २००६ की धारा ३ द्वारा (१-१०-२००६ से ) अब यह पुडुचेरी है ।

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