Constitution अनुच्छेद ५२ : भारत का राष्ट्रपति ।

भारत का संविधान
भाग ५ :
संघ :
अध्याय १ :
कार्यपालिका :
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ।
अनुच्छेद ५२ :
भारत का राष्ट्रपति ।
भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

Leave a Reply