Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद ५० : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण । Post published:November 28, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अनुच्छेद ५० : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण । राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा । Tags: constitution article 50 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद ५० constitution hindi, अनुच्छेद ५० भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद ४९ : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण । Next PostConstitution अनुच्छेद ५१ : अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृध्दि । You Might Also Like Bnss धारा ५०३ : संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया : November 20, 2024 Ipc धारा ३४१ : सदोष अवरोध के लिए दण्ड : October 8, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.