भारत का संविधान
अनुच्छेद ४८-क :
१.(पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा ।
राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।)
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१.संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ की धारा १० द्वारा (३.१.१९७७ से) अंत:स्थापित ।