भारत का संविधान
अनुच्छेद ४३-ख :
१.(सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन ।
राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा ।)
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१.संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०११ की धारा ३ द्वारा (१५-२-२०१२ से) अंत:स्थापित ।