भारत का संविधान
अनुच्छेद ४३-क :
१.(उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ।
राज्य, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा । )
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ की धारा ९ द्वारा (३-१-१९७७ से ) अंत:स्थापित।