भारत का संविधान
अनुच्छेद ३९ :
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व ।
राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से –
क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;
ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन- साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;
घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;
ड) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो;
१((च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए ।)
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ की धारा ७ द्वारा (३-१-१९७७ से ) खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।