भारत का संविधान
अनुच्छेद ३९५ :
निरसन ।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ और भारत शासन अधिनियम, १९३५ का, पश्चात् कथित अधिनियम की, संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ, जिनके अंतर्गत प्रिवी कौंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, १९४९ नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाता है ।