भारत का संविधान
अनुच्छेद ३७८क :
१(आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध ।
अनुच्छेद १७२ में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा २८ और २९ के उपबंधों के अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा २९ में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान सभा का विघटन होगा । )
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २४ द्वारा अंत:स्थापित ।