भारत का संविधान
अनुच्छेद ३७१ छ :
१.(मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, –
क) निम्नलिखित के संबंध में संसद् का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात् :-
१)मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं ;
२)मिजो रूढिजन्य विधि और प्रक्रिया ;
३)सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढिजन्य विधि के अनुसार होने हैं ;
४)भूमि का स्वामित्व और अंतरण :
परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, १९८६ के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहंी होगी ;
ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।)
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१.संविधान(तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, १९८६ की धारा २ द्वारा (२०-२-१९८७ से ) अंत:स्थापित ।