भारत का संविधान
अनुच्छेद ३४९ :
भाषा से संबंधिक कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया ।
इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुर:स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजुरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं ।