भारत का संविधान
अध्याय २ :
प्रादेशिक भाषाएं :
अनुच्छेद ३४५ :
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं ।
अनुच्छेद ३४६ और अनुच्छेद ३४७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान- मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :
परन्तु जब तक राज्य का विधान- मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।