भारत का संविधान
अनुच्छेद ३३१ :
लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ।
अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल -भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा ।