भारत का संविधान
अनुच्छेद ३० :
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गो का अधिकार।
१)धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक – वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
१.(१क) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक- वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रक्कम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए ।)
२) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूध्द इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।
२. (***)
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१.संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा ४ द्वारा (२०-६-१९७९ से) अंत:स्थापित ।
२.संविधान(चवालीसवां संशोधन) अधिनियम,१९७८ की धारा ५ द्वारा (२०-६-१९७९ से) उपशीर्षक संपत्ति का अधिकार का लोप किया गया ।