Constitution अनुच्छेद ३०४ : राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३०४ :
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन ।
अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, –
क) अन्य राज्यों १.(या संघ राज्यक्षेत्रों ) से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो; या
ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों :
परंतु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधान-मंडल में पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

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