Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद २ : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना । Post published:November 25, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अनुच्छेद २ : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना । संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनो और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। Tags: article 2 constitution hindi, constitution article 2 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद २ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद १ : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र । Next PostConstitution अनुच्छेद ३ : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन । You Might Also Like Constitution अनुच्छेद २८६ : माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन । December 7, 2024 Bns 2023 धारा २९५ : बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि : September 11, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Constitution अनुच्छेद २८६ : माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन । December 7, 2024