Constitution अनुच्छेद २ : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २ :
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ।
संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनो और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

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