Constitution अनुच्छेद २९२ : भारत सरकार द्वारा उधार लेना ।

भारत का संविधान
अध्याय २ :
उधार लेना :
अनुच्छेद २९२ :
भारत सरकार द्वारा उधार लेना ।
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है ।

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