भारत का संविधान
अनुच्छेद २८५ :
संघ की संपत्ति की राज्य के कराधान से छूट ।
१)वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्याथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी ।
२)जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उद्गृहीत होता रहता है ।