Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा । Post published:December 6, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा । कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। Tags: constitution article 265 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद २६५ constitution hindi, अनुच्छेद २६५ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद २६४ : निर्वचन । Next PostConstitution अनुच्छेद २६६ : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे । You Might Also Like JJ act 2015 धारा १०९ : अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना । December 21, 2024 Constitution अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां । December 4, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Constitution अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां । December 4, 2024