Constitution अनुच्छेद २६२ : अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायानिर्णयन ।

भारत का संविधान
जल संबंधी विवाद :
अनुच्छेद २६२ :
अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायानिर्णयन ।
१)संसद्, विधि द्वारा , किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायानिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी ।
२)इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा ।

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