Constitution अनुच्छेद २६० : भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २६० :
भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता ।
भारत सरकार किसी ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार से, जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है, करार ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा।

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