भारत का संविधान
अनुच्छेद २५८क :
१(संघ को कृत्य साँपने की राज्यों की शक्ति ।
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा । )
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१.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनिमयम, १९५६ की धारा १८ द्वारा अंत:स्थापित ।