Constitution अनुच्छेद २४८ : अवशिष्ट विधायी शक्तियां ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४८ :
अवशिष्ट विधायी शक्तियां ।
१)१.(अनुच्छेद २४६क के अधीन रहते हुए, संसद) को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती या राज्य में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।
२)ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है ।
——–
१. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ३ द्वारा संसद के स्थान पर (१६-९-२०१६ से) प्रतिस्थापित ।

Leave a Reply