भारत का संविधान
अनुच्छेद २४८ :
अवशिष्ट विधायी शक्तियां ।
१)१.(अनुच्छेद २४६क के अधीन रहते हुए, संसद) को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती या राज्य में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।
२)ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है ।
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१. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ३ द्वारा संसद के स्थान पर (१६-९-२०१६ से) प्रतिस्थापित ।