भारत का संविधान
अनुच्छेद २४७ :
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति ।
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के, जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी ।