भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ यन :
विद्यमान विधियों का जारी रहना ।
इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान ( सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के समाप्त होने तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त बना रहेगा । )