भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ यझ :
सहकारी सोसाइटियों का निगमन ।
इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, स्वैच्छिक विरचना, लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वशासी कार्यकरण के सिध्दांतों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।