Constitution अनुच्छेद २४३ यग : इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ यग :
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना ।
१)इस भाग की कोई बात अनुच्छेद २४४ के खंड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड (२) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी ।
२)इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिqलग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिqलग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।
३)इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसंद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ,ऐसे अपवादों औ उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा ।

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