भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ ध :
वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना ।
१)ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी ।
२) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा ,-
क)वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत ;
ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे,
उपबंध कर सकेगा ।
३)वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।
४)जहां कोई वार्ड समिति,-
क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या
ख) दो या अधिक वार्डो से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,
उस समिति का अध्यक्ष होगा ।
५)इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है ।