Constitution अनुच्छेद २४३ द : नगरपालिकाओं की संरचना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ द :
नगरपालिकाओं की संरचना ।
१)खंड २) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे ।
२)किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, –
क)नगरपालिका में, –
१)नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का ;
२)लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णत: या भागत: समाविष्ट हैं ;
३)राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;
४)अनुच्छेद २४३ध के खंड ५) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का,
प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा :
परंतु पैरा (१) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा ;
ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

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