Constitution अनुच्छेद २४३ छ : पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ छ :
पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व ।
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :-
क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याया के लिए योजनाएं तैयार करना;
ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी है, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करना।

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