भारत का संविधान
शोषण के विरूध्द अधिकार :
अनुच्छेद २३ :
मानव के दुरर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध ।
१) मानव का दुरर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिध्द किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
२)इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।