Constitution अनुच्छेद २३९कख : सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २३९ कख :
१.(सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध ।
यदि राष्ट्रपति का, उप-राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,-
क)ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद २३९कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या
ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,
तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद २३९कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद २३९ और अनुच्छेद २३९कक के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों । )
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१.सविधान (उनहत्तरवां संशोधन ) अधिनियम, १९९१ की धारा २ द्वारा (१-२-१९९२ से ) अंत:स्थापित ।

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