Constitution अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालयों का गठन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २१६ :
उच्च न्यायालयों का गठन ।
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे ।
१.(***)
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ११ द्वारा परंतुक का लोप किया गया ।

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