भारत का संविधान
अध्याय ५ :
राज्यों के उच्च न्यायालय :
अनुच्छेद २१४:
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ।
१.(***) प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ।
२.(***)
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा कोष्ठक और अंक (१) का लोप किया गया ।
२.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा खंड (२) और (३) का लोप किया गया ।