Constitution अनुच्छेद २०९ : राज्य के विधान- मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २०९ :
राज्य के विधान- मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ।
किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान- मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन राज्य विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा ।

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